Breaking News Headlines Today, Pictures, Videos and More From Dainik Bhaskar | भास्कर अपडेट्स: कुकी संगठनों ने मैतेई समुदाय की तीर्थयात्रा रोकने के लिए प्रदर्शन किया, कहा- इलाके में आने का अधिकार नहीं

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16 मिनट पहले

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मणिपुर के चुराचांदपुर में थांगजिंग पहाड़ी पर कुकी-जो समुदाय ने मैतेई लोगों की सालाना तीर्थयात्रा रोकने के लिए रविवार को प्रदर्शन किया। इससे पहले कुकी-जो के कई संगठनों ने 13 अप्रैल को मैतेई समुदाय को थांगजिंग पहाड़ी पर चढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी थी। संगठनों ने कहा है कि इस तरह के किसी भी कोशिश पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा।

वहीं, मैतेई हेरिटेज सोसाइटी ने कहा कि भारत सरकार को यह तय करना होगा कि क्या कानून का शासन कायम रहना चाहिए और क्या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। मैतेई लोगों को थांगजिंग हिल की तीर्थयात्रा छोड़ने की धमकी देना असंवैधानिक है। यह देश में कहीं भी आने-जाने की आजादी और धार्मिक प्रथाओं के अधिकार का खुला उल्लंघन है।

दरअसल, थांगजिंग पहाड़ी को मैतेई पवित्र मानते हैं और वे अप्रैल में यहां आते हैं। कुकी-जो समूहों ने एक बयान में कहा- भारत सरकार और कुकी-जो समुदाय के बीच कोई राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है।

समझौते के बिना मैतेई समुदाय को कुकी-जो के इलाके में आने का अधिकार नहीं है। बफर जोन पार करने की कोशिश को कुकी-जो समुदाय के लिए सीधी चुनौती माना जाएगा। ऐसी कोशिश के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, जिन्होंने ऐसा किया।

बफर जोन सुरक्षा बलों की निगरानी में है। यह मैतेई-नियंत्रित इम्फाल घाटी और कुकी-प्रभुत्व वाले पहाड़ी जिलों को अलग करता है। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों में मोइरांग और फोगाकचाई इखाई सहित कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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तेलंगाना में आज से SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है

तेलंगाना सरकार सोमवार यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने जा रहा है। राज्य के सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कानून को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है।

तेलंगाना SC जातियों में क्लासिफिकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसका उद्देश्य SC जातियों के लिए मौजूदा 15% आरक्षण को तर्कसंगत बनाना है। इसके लिए 59 अनुसूचित जातियों की उप-जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है।

पहले समूह में 15 सबसे पिछड़ी जातियां हैं। ये SC आबादी का 3.28% हैं। उन्हें 1% आरक्षण मिलेगा। दूसरे समूह में 18 जातियां हैं, जो 62.74% हैं। उन्हें 9% आरक्षण मिलेगा। तीसरे समूह में 26 अपेक्षाकृत बेहतर जातियां हैं। SC आबादी में इनकी हिस्सेदारी 33.96% हैं। उन्हें 5% आरक्षण मिलेगा।

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